रांची। झारखंड हाई कोर्ट से विधायक ढुल्लू महतो को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश कुमार की अदालत में मंगलवार को केंदुआडीह थाना से जुड़े एक मामले में भाजपा विधायक ढुल्लू महतो की जमानत याचिका पर हुई। कोर्ट ने मामले में ढुल्लू महतो को जमानत प्रदान कर दी। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार ने पैरवी की। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मामले में केस डायरी की मांग की थी।
उल्लेखनीय है कि मामले के सूचक रामेश्वर तूरी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। ढुल्लू महतो के विरुद्ध धनबाद जिले के केंदुआडीह थाना में वर्ष 2022 में कांड संख्या 132 दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में उनके खिलाफ हत्या का प्रयास, रंगदारी मांगने और आर्म्स एक्ट समेत कई धाराएं लगायी गयी है। धनबाद जिला अदालत ने इस केस में ढुल्लू महतो को बेल देने से इंकार कर दिया है, जिसके बाद उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट के दरवाजा खटखटाया है।