जमशेदपुर : बीजेपी नेता अभय सिंह को जमशेदपुर कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट ने जुगसलाई मामले भी जमानत दे दी है। इसके साथ ही अभय सिंह के जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने कदमा थाना अंतर्गत शास्त्रीनगर में दंगा भड़काने के मामले में आरोपी अभय सिंह को पिछले दिनों जमानत दी थी।
झारखंड हाईकोर्ट ने 21 जुलाई को दी थी जमानत
बता दें कि जमशेदपुर के भाजपा नेता अभय सिंह और अन्य 14 आरोपियों को झारखंड हाईकोर्ट ने 21 जुलाई को जमानत दे दी थी। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस सुभाष चंद की अदालत ने पूर्व में सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए सभी को जमानत देने का निर्देश दिया था।
माहौल बिगाड़ने के आरोप में गए थे जेल
अभय सिंह समेत सभी पर जमशेदपुर पुलिस ने रामनवमी में माहौल बिगाड़ने के आरोप में केस दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया था। इसके बाद सभी आरोपियों ने निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। निचली अदालत ने सभी की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सरकार की ओर से कहा गया था कि केस डायरी से पता चलता है कि अभय सिंह माहौल बिगाड़ने की साजिश में शामिल रहे हैं। जबकि आरोपियों की ओर से कहा गया कि पुलिस ने बिना किसी साक्ष्य के उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है।