नई दिल्ली : कांग्रेस नेता राहुल गांधी को देश की सर्वोच्च अदालत से एक और बड़ी राहत मिली है. राहुल की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, क्योंकि याचिकाकर्ता के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है. बता दें कि पीठ राहुल गांधी की सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली वकील अशोक पांडे की याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर लगाई थी रोक
मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 4 अगस्त को ‘मोदी’ उपनाम पर एक टिप्पणी से संबंधित मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी थी. कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता मार्च 2023 में रद्द कर दी गई थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद राहुल की वायनाड से संसद सदस्यता बहाल की गई थी.
क्या है मामला
भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ “सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है?” कहने पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था. बता दें कि 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल ने यह टिप्पणी की थी. बहरहाल, मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर नाराजगी जताया. वहीं, याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है.