रांची: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है. हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट को सशर्त एक महीने के लिए स्थगित कर दिया है. बता दें कि 27 फरवरी 2024 को चाईबासा एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था. वहीं, राहुल गांधी को ट्रायल फेस करने के लिए कानून सम्मत उपयुक्त कदम उठाने का भी निर्देश दिया गया है. बता दें कि मानहानि मामले में चाईबासा निचली अदालत से जारी हुआ था वारंट. राहुल गांधी पर अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है.
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