रांची। राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। निचली अदालत के फैसले को झारखंड हाईकोर्ट ने पलट दिया है। अब राहुल गांधी को सशरीर कोर्ट में हाजिरी नहीं होना होगा। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाते हुए पीड़क कार्रवाई पर भी रोक लगाई है। झारखंड हाईकोर्ट में आज MP-MLA कोर्ट द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित होने के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गयी थी जिस पर सुनवाई हुई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी।
मंगलवार को न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी के कोर्ट ने सुनवाई के बाद निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाते हुए राहुल गांधी को बड़ी राहत दी । राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर भी रोक लगी है। राहुल गांधी की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर रॉय ने पक्ष रखा है।
दरअसल राहुल गांधी ने ‘मोदी नाम वाले सभी चोर होते हैं’ ऐसा टिप्पणी 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान रांची के मोरहाबादी में आयोजित चुनावी सभा में किया था एमपी-एमएलए की विशेष न्यायाधीश अनामिका किस्कू की अदालत में 16 जून को सुनवाई हुई थी। तब राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट से 15 दिनों का समय मांगा था। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए चार जुलाई की तारीख मुकर्रर की थी ।
यह मामला 2019 का है। इस दौरान रांची के मोरहाबादी मैदान में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के दौरान राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी का जिक्र करते हुए कहा था कि ‘सारे मोदी सरनेम वाले चोर हैं’। इसे लेकर अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराई है। याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी के टिप्पणी से पूरा मोदी समाज आहत है, इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
झारखंड में राहुल गांधी के खिलाफ तीन मुकदमे चल रहे हैं। पहला मामला वह है जिसमें नवीन झा ने रांची की निचली अदालत में अमित शाह पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। दूसरा मामला अमित शाह को लेकर है। भाजपा नेता प्रताप कुमार ने चाईबासा कोर्ट में दायर किया था। तीसरा मामला मोदी सरनेम को लेकर की गयी टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। सभी मामले की सुनवाई रांची में ही हो रही है।