रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश दिया है. यह मामला लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) का झंडा हटाकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का झंडा लगाने से जुड़ा था. प्राथमिकी बुढ़ई थाना में दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि चुनाव के दौरान नियमों का उल्लंघन किया गया. इस प्राथमिकी को चुनौती देने के लिए सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया था. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में हुई.
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सांसद की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, पार्थ जालान और शिवानी जालूका ने कोर्ट में बहस की. बहस के बाद कोर्ट ने प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश दिया. इस फैसले के बाद सांसद निशिकांत दुबे को चुनाव से पहले एक बड़ी राहत मिली है. बता दें कि यह मामला उस समय चर्चा में आया था जब लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान आरोप लगाया गया कि निशिकांत दुबे ने JMM का झंडा हटाकर भाजपा का झंडा लगाया था. इसे लेकर बुढ़ई थाना में मामला दर्ज कराया गया था.