रांची: झारखंड के वरीय आईएएस अधिकारी विनय चौबे को शराब घोटाला मामले में बड़ी राहत मिली है. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मंगलवार को उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने साथ ही उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह पर भी यह निर्देश दिया कि उनके खिलाफ कोई भी पीड़क कार्रवाई नहीं की जाए. यह आदेश छत्तीसगढ़ से जुड़े शराब घोटाला मामले में सुनवाई के दौरान आया, जिसमें एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) ने विनय चौबे और गजेंद्र सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. इसके बाद इस मामले को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने टेकओवर किया था. हाल ही में, ईडी ने विनय चौबे और गजेंद्र सिंह के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दोनों अधिकारियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस मामले में राहत दी है.

कोर्ट ने यह फैसला देते हुए कहा कि दोनों अधिकारियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिससे उन्हें कानूनी प्रक्रिया में राहत मिल सके. इस मामले में आगे की सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल दोनों अधिकारियों को राहत मिली है.

 

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