धनबाद: यौन उत्पीड़न मामले में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को अदालत ने बड़ी राहत दी है. भाजपा की पूर्व नेत्री द्वारा विधायक ढुल्लू महतो पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने फैसला सुनते हुए उन्हे बरी कर दिया है. इससे पहले 12 फरवरी को विधायक ढुल्लू अदालत में अपना बयान दर्ज किया था. बता दें कि इस मामले में पूर्व भाजपा नेत्री कोर्ट में दिए गए बयान से मुकर गई थी. जिसके बाद कोर्ट ने विधायक ढुल्लू महतो के पक्ष में अपना फैसला सुनाया. महिला ने पहले दिए गए बयान में कहा था कि 2015 में विधायक ढुल्लू महतो ने उसे एक गेस्ट हाउस में बुलाया था और उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की थी.

12 फरवरी को अपने बयान में ढुल्लू महतो अदालत से कहा था कि वे निर्दोष है और उनके ऊपर लगाए गए आरोप बेबुनियाद है. बता दें कि बीजेपी की एक महिला नेत्री ने ढुल्लू महतो के ऊपर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके बाद 4 अक्टूबर 2019 को पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश पर विधायक के खिलाफ मुकदमा दायर किया था.

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