New Delhi : रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बापू को 31 मार्च तक के लिए जमानत दी है.
क्या हैं जमानत की शर्तें
बता दें कि आसारामू बापू को साल 2013 के रेप केस के मामले में जमानत दी गई है. उन्हें यह जमानत मेडिकल कंडीशन देखते हुए दी गई है. हालांकि कोर्ट ने आसाराम को सख्त निर्देश दिया है कि वो अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद अपने किसी भी अनुयायियों से नहीं मिलेंगे.
उम्रकैद की मिली है सजा
रेप केस में आजीवन सजा काट रहे आसाराम बापू को जोधर सेंट्रल जेल से भगत कोठी में बने आरोग्य चिकित्सा सेंटर में भर्ती कराया गया है. बापू का इलाज आरोग्य सेंटर में चल रहा है. इससे पहले भी आसाराम को हार्ट अटैक आ चुका है. इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कंडीशन पर जमानत दी है. कोर्ट का आदेश है कि जमानत के वक्त पुलिस वालों की तैनाती रहेगी.
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