नई दिल्ली : दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ओखला से आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह को राहत मिल गई है. आप विधायक को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है. दरअसल, अमानतुल्लाह खान को ईडी के सामने पेश होने के लिए कई बार समन जारी किया गया था लेकिन वह ईडी के सामने पेश नहीं हुए. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ईडी के सामने पेश होने का आदेश दिया. इसके बाद अमानतुला खान ईडी के सामने पेश हुए.
हालांकि, बाद में राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि अमानतुल्लाह खान ईडी के समन पर जांच एजेंसी के सामने पेश हुए, जबकि ईडी ने उन्हें पेश होने के लिए कई बार समन भेजा था. कोर्ट ने कहा कि विधायक को कोर्ट में पेश होना होगा. कोर्ट के इस आदेश के बाद अमानतुल्लाह खान आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए और पेशी के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी. कोर्ट ने अमानतुल्लाह को 15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है.
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