रांची: फर्जी कागज के आधार पर झारखंड स्टेट को-आपरेटिव बैंक से करोड़ों रुपये लोन लेने के आरोपी व्यवसायी संजय डालमिया को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आरोपी को सशर्त जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में को-आॅपरेटिव बैंक से फ्रॉड कर करोड़ों का लोन लेने के आरोपी संजय डालमिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। इस सुनवाई में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, एसीबी के अधिवक्ता ने अपने-अपने पक्ष से कोर्ट को अवगत कराया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट की सभी शर्तों को मानते हुए जमानत की गुहार लगाई गई। जबकि एसीबी के अधिवक्ता ने इस मामले को गंभीर बताते हुए जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी संजय डालमिया को सशर्त जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने संजय डालमिया को 85 लाख रुपया जमा करने और अन्य शर्तों के पालन का भी आदेश दिया है।