रांची : राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के तबादले को लेकर विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है. लेकिन, जिनका रिटायर्मेंट एक साल बचा है वैसे शिक्षकों और सरप्लस के तौर पर पहचाने जाने वाले शिक्षकों का तबादला नहीं होगा. यदि ऐसे शिक्षकों ने स्थानांतरण के लिए आवेदन दिया है तो उनके आवेदन पर संबंधित स्थापना समिति द्वारा विचार किया जा सकता है. डीईओ और डीएसई द्वारा सभी आवेदनों की स्क्रूटनी का कार्य 15 अक्टूवबर तक पूरा कर करने को कहा गया है.

सरप्लस स्थानांतरण के आवेदनों के लिए 16 से खुलेगा ट्रांसफर पोर्टल

शिक्षक स्थानांतरण पोर्टल केवल सरप्ल स स्थानांतरण आवेदनों के लिए 16 अक्टूबर से 20 अक्टूदबर, 2023 तक खोला जाएगा. सरप्लस शिक्षकों का आवंटन उनके संबंधित ग्रेड पे, कैडर और समान ग्रेड वेतन की उपलब्ध रिक्ति के अनुसार किया जाएगा.

शिक्षक स्थानांतरण पोर्टल संबंधित संशय को करें स्पष्ट डीईओ-डीएसई

वहीं, शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने स्थाकनांतरण को लेकर नया आदेश भी जारी किया है. इसकी जानकारी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को दी है. शिक्षा पदाधिकारियों को शिक्षक स्थानांतरण पोर्टल में कुछ मुद्दों को लेकर संशय था. इसे लेकर उन्हों ने सचिव से इस बारे में मार्ग दर्शन करने का आग्रह किया था. सचिव ने लिखा है कि डीईओ और डीएसई द्वारा साझा किए गए शिक्षक स्थानांतरण पोर्टल के संबंध में उल्लेखित बिंदुओं को स्पष्ट किया गया है.

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