प्रयागराज: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल पर सर्वे को मंजूरी दे दी है. साथ ही न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका पर विवादित जमीन का सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने की मांग को भी मंजूरी दे दी है. वहीं सर्वे किस तरीके से किया जाएगा, इसका फैसला 18 दिसंबर को होगा. अदालत ने अपने फैसले में ज्ञानवापी विवाद की तर्ज पर मथुरा के विवादित परिसर का भी सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने का आदेश दिया.

बता दें कि भगवान श्री कृष्ण विराजमान और सात अन्य लोगों द्वारा अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडेय और देवकी नंदन के जरिए यह याचिका दायर किया गया था. साथ ही दावा किया गया कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली उस मस्जिद के नीचे मौजूद है. दावे के मुताबिक कई संकेत हैं जो यह साबित करते हैं कि मथुरा में स्थित शाही ईदगाह मस्जिद एक हिंदू मंदिर है.

ये भी पढ़ें: झारखंड अल्पसंख्यक आयोग की टीम पहुंची डेली मार्केट, आकलन के बाद मुआवजे की अनुशंसा करेगा आयोग

Share.
Exit mobile version