रांची। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड पंचायत चुनाव में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च अदालत में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर याचिका दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने अपने पहले के आदेश के आलोक में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर झारखंड में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल करने के बाद प्रचार कार्य भी शुरू कर दिए हैं।
झारखंड पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा कि चूंकि राज्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसलिए अदालत इसमें फिलहाल कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। कोर्ट ने आगे कहा कि भविष्य में होने वाले चुनाव के लिए ट्रिपल टेस्ट कराकर ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की ओर से याचिका दायर की गई थी। झारखंड में चार चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं, लेकिन इसमें ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया है.। ओबीसी आरक्षण को लेकर ही उन्होंने याचिका दायर की थी।