नई दिल्ली : कलकत्ता हाई कोर्ट से ममता बनर्जी सरकार को शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने 2016 का पूरा जॉब पैनल रद्द कर दिया है और लगभग 24 हजार नौकरियां हाई कोर्ट ने रद्द कर दी है. कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सीबीआई इस मामले में किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है. इस भर्ती में 5 से 15 लाख रुपये की घूस लेने तक का आरोप है.

कोर्ट की ओर से पारित आदेश के बाद ईडी और सीबीआई दोनों एजेंसियां कथित शिक्षक भर्ती में हुई अनियमितताओं की जांच कर रही है. जांच के दौरान प्रसन्ना रॉय का नाम सामने आया था, जिसके बाद पिछले साल दिसंबर में प्रवर्तन निदेशालय ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) में पदों पर रहे कुछ पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया था.

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