रांची । हाईकोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में अमित अग्रवाल उर्फ सोनू अग्रवाल, महेश अग्रवाल और बीकेबी ट्रांसपोर्ट के मालिक विनित अग्रवाल के अंतरिम राहत की अवधि समाप्त कर दिया है. साथ पुराने सभी स्टे ऑडर्स को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद तीनों की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है.

पूर्व में हाईकोर्ट ने तीनों से संबंधि मामलों में अंतरिम राहत दे रखी थी, जिसे वेकैट कर दिया गया. जिस वजह से एनआईए तीनों की गिरफ्तारी नहीं कर पा रहा था. एनआईए ने तीनों की गिरफ्तारी के लिए कई बार छापेमारी की, मगर यह लोग फरार मिले. जिसके बाद एनआईएन ने तीनों की तस्वीर वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी. तीनों ठिकानों पर एनआईए और आयकर विभाग ने एक साथ 11 जगह पर छापेमारी की थी.

आयकर विभाग की टीम ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के संचालक अमित अग्रवाल के रांची और कोलकाता स्थित 10 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी. विभाग की सूचना के आधार पर अमित अग्रवाल ने अपने सहयोगियों की मदद से आयकर की चोरी करने का आरोप है. कोलकाता में अमित अग्रवाल के कार्यालय के अलावा रांची में विनित अग्रवाल के मोरहाबादी स्थित कुसूम विहार के वृंदा गार्डेन और पंडरा में रेड डाली गयी थी.

सांसद निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर यह कहा था कि अमित अग्रवाल का कनेक्शन झारखंड के बड़े नेताओं और आतंकियों के साथ है. एक राजनेता के साथ मिल कर रांची में चार सौ एकड़ जमीन खरीदी थी. कोलकाता में राजेश एक्सपोर्ट कंपनी के मालिक अमित अग्रवाल 22 मंजिला मकान भी बना रहे हैं. उनका ओर उनके चचेरे भाई का खाता एनपीए हो गया है. दोनों ने बैंक को काफी चुना लगाया है. 

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