Gautam Adani : देश के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी को केरल से करारा झटका लगा है. अदाणी की कंपनी, अदाणी तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (एटीआईएएल), को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर सेवाओं की आपूर्ति पर अब जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) का भुगतान करना पड़ेगा. यह आदेश जीएसटी अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) की केरल पीठ ने अपने ताजा फैसले में दिया है.

समझौता को ‘सेवा आपूर्ति’ मानने का फैसला

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, एएआर केरल पीठ ने कहा कि भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (एएआई) और अदाणी तिरुवनंतपुरम के बीच हुआ रियायत-संबंधी समझौता व्यापार के हस्तांतरण के बजाय सेवाओं की आपूर्ति का मामला है. इसी कारण अब इस पर जीएसटी लागू होगा. पहले इस समझौते के तहत अदाणी की कंपनी को तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर जीएसटी का भुगतान नहीं करना पड़ता था, लेकिन अब इस फैसले के बाद उन्हें यह कर चुकाना होगा.

उत्तर प्रदेश, राजस्थान व गुजरात में मिलती है छूट

यह फैसला जयपुर और अहमदाबाद हवाई अड्डों के मामले में राजस्थान और गुजरात के अपीलीय प्राधिकरण (एएआर) के आदेशों से विपरीत है. इन प्राधिकरणों ने ऐसे हस्तांतरण को जीएसटी से छूट दी थी. इसी तरह, उत्तर प्रदेश में लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के मामले में भी एएआर ने जीएसटी से छूट दी थी.

अदाणी ग्रुप के लिए बड़ी चुनौती

यह निर्णय अदाणी समूह के लिए एक चुनौती पैदा कर सकता है, क्योंकि यदि अन्य राज्यों में भी इसी तरह के फैसले होते हैं, तो उन्हें एयरपोर्ट संचालन के लिए ज्यादा वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ सकता है. अदाणी समूह के लिए यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जो उनके कारोबार के संचालन और उनकी रणनीतियों को प्रभावित कर सकता है. अब देखना यह है कि अदाणी समूह इस फैसले को लेकर किस तरह की कानूनी चुनौती उठाता है और इसके संभावित असर को कैसे संभालता है.

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