रांची: व्यवसायी अमित अग्रवाल की ओर से दायर याचिका की सुनवाई बुधवार को झारखंड हाइकोर्ट में हुई. कोर्ट ने अमित अग्रवाल की याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने अमित अग्रवाल के जमानत के आग्रह को नामंजूर करते हुए मामले में षड्यंत्र को देखते हुए आरंभिक जांच सीबीआइ को करने का आदेश दिया है. याचिका में अमित अग्रवाल ने कहा है कि ईडी की कार्रवाई नियमानुसार नहीं है. हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की कोर्ट ने मामले की सुनवाई की.
अमित अग्रवाल ने अंतरिम राहत के लिए झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दायर की है. अमित अग्रवाल ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अंतरिम राहत की गुहार लगाई थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि यह मामला झारखंड हाइकोर्ट के क्षेत्राधिकार में है, इसलिए अमित अग्रवाल को हाइकोर्ट में अपनी बात रखने की छूट प्रदान की थी. बता दें कि एक जनहित याचिका में नाम हटाने के नाम पर अमित अग्रवाल ने राजीव कुमार के साथ एक करोड़ में सौदा तय किया था और प्रथम किश्त के रूप में उन्हें 50 लाख दिए गए थे. राजीव कुमार को कोलकाता पुलिस ने 50 लाख के साथ पकड़ा था. हालांकि बाद में ईडी ने मामले की जांच की और अमित अग्रवाल के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज किया.