रांची: बहुचर्चित अग्रवाल बंधु हत्याकांड मामले के आरोपी लोकेश कुमार चौधरी को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दिया है. बता दें कि दो अग्रवाल बंधु हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल की हत्या गोली मार कर की दी गयी थी. जो कि 6 मार्च 2019 को अरगोड़ा थाना क्षेत्र के अशोक नगर के एक निजी न्यूज़ चैनल के दफ्तर में हुई थी. हत्या की वजह पैसा का लेन-देन था. इस मामले में अरगोड़ा पुलिस ने लोकेश चौधरी को नामजद आरोपी बनाया है. साथ ही उनके सहयोगी एमके सिंह के अलावा दो निजी बॉडीगार्ड और एक ड्राइवर को भी आरोपी बनाया गया था.

जिसके बाद पुलिस की दबिश के बीच 9 दिसंबर को मामले के मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी ने कोर्ट के समक्ष सरेंडर किया था. रांची सिविल कोर्ट ने पिछले वर्ष 30 जून को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. जिसके खिलाफ लोकेश ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी. जिसपर सभी पक्षों की ओर से बहस के बाद कोर्ट ने उसे राहत देने से इनकार दिया है.

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