Joharlive Team
रांची। सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले का मुख्य आरोपी भैरव सिंह ने आज सिविल कोर्ट में सरेंडर किया है। गुरुवार को भैरव ने खुद को कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है। कोर्ट में सरेंडर करने के बाद पुलिस में रिमांड पर लेने के लिए अर्जी दी थी। जिसके बाद सीनियर डिवीजन ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट और अभिषेक प्रसाद की कोर्ट से अभियुक्त भैरो सिंह को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर कोर्ट ने सुखदेवनगर थाना पुलिस के हवाले सौंपा है। इससे पूर्व सुखदेवनगर थाना की पुलिस द्वारा 14 दिनों की रिमांड की मांग की गई थी।
मालूम हो कि इस मामले में कुल 72 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया है। मगर, हमले का प्रमुख अभियुक्त भैरव सिंह था। रांची सिविल कोर्ट में गुरुवार को सुबह से ही पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गयी थी।
क्या है मामला
किशोरगंज चौक पर चार जनवरी की शाम सीएम के काफिले पर हमले का प्रयास किया गया था. इस मामले को लेकर एएसआइ सदानंद कुमार के बयान पर 72 नामजद समेत 50 अज्ञात महिला-पुरुष पर सुखदेव नगर थाना में मामला दर्ज हुआ है.
इन सभी लोगों के खिलाफ धारा 147,148,149, 152, 153, 186, 189, 290, 323, 307, 353, 341, 342, 333, 504,269, 270, 120B आइपीसी के तहत मामला दर्ज हुआ है. गौरतलब है कि 4 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन का काफिला झारखंड मंत्रालय से लौट रहा था. इसी दौरान किशोरगंज चौक के पास उपद्रवियों के झुंड ने सुनियोजित साजिश के तहत काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की थी.
हालांकि रांची पुलिस ने सूझबूझ का परिचय देते हुए सीएम के काफिले को रूट डायवर्ट कर दिया था. और सीएम को सुरक्षित मुख्यमंत्री आवास पहुंचाया था. इस गंभीर घटना के कारणों की जांच के लिए जांच समिति का गठन किया गया है