रांची : सीएम हेमंत सोरेन का काफिला रोकने के मामले में मुख्य आरोपी भैरव सिंह को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने भैरव सिंह की डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया है। उसने याचिका दाखिल कर निचली अदालत द्वारा उसके खिलाफ किये गए आरोप गठन को चुनौती दी थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोप गठन को सही करार देते हुए जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत ने डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दिया। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन के कारकेड पर हमला करने के मामले के मुख्य अभियुक्त भैरो सिंह है। इस मामले में उसे झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिली है।
गौरतलब है कि दो साल पहले 4 जनवरी 2001 की शाम रांची के किशोरगंज चौक पर सीएम के काफिले को भीड़ के माध्यम से रोकने की कोशिश की गई थी। इस दौरान एस्कॉर्ट कर रही गाड़ी पर हमला भी किया गया था। इसमें दो पुलिस वाले घायल भी हो गए थे। ये ओरमांझी में सिर कटे एक महिला की लाश के मामले का विरोध कर रहे थे। इस घटना में 72 लोगों को आरोपी बनाया गया था।
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