बिहार

बिहार पंचायत चुनाव : EVM का बटन दबाने से पहले मतदाताओं को पहनना होगा हैंड ग्लव्स, जानें गाइडलाइन्स

पटना: बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग कोरोना को देखते हुए लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा का पूरा ख्याल रख रहा है. यह पहला मौका होगा जब सभी मतदाता हैंड ग्लव्स के माध्यम से ईवीएम का बटन दबाएंगे. प्रशिक्षण से लेकर नामांकन और मतदान से लेकर मतगणना और यहां तक कि आवागमन के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखी जाएगी. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों को कोविड-19 से बचाव के लिए कुल 17 मानकों के आधार पर तैयारी करने का दिशानिर्देश जारी किया गया है.

यह पहला मौका होगा जब पंचायत चुनाव में नामांकन के लिए ऑनलाइन सेवा को प्रमुखता दी जाएगी. राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उम्मीदवार नामांकन प्रपत्र भर सकते हैं. प्रत्याशी अगर चाहे तो प्रपत्र को डाउनलोड कर निर्धारित नामांकन केंद्र में जमा करने का विकल्प चुन सकता है. नामांकन के वक्त केवल एक प्रस्तावक उम्मीदवार के साथ रह सकता है.नामांकन स्थल के बाहर उम्मीदवार और प्रस्तावक के लिए कोविड-19 के मापदंडों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए इंतजार करने का समय मिल सकेगा. नामांकन के पहले सैनिटाइजर से और हाथ धोने के लिए साबुन और पानी की व्यवस्था भी की जाएगी.

वहीं, मास्क का तो हर हाल में उपयोग करना ही है. मतदान से जुड़े कर्मियों और पदाधिकारियों को बड़े हॉल में 6 फीट की दूरी पर बैठाने की व्यवस्था की जाएगी. मतदान केंद्र हो या प्रशिक्षण की जगह या फिर बज्रगृह सभी जगह पहले थर्मल स्क्रीनिंग करवाया जाएगा. यदि किसी मतदान कर्मी में कोरोना का लक्षण पाया जाता है तो उसे रिज़र्व प्रतिनियुक्ति में रखा जाएगा. मतदान के दिन यदि किसी वोटर में कोरोना का लक्षण पाया जाता है तो उसे तत्काल क्वॉरेंटाइन कर दिया जाएगा. सामान्य वोटरों के वोट कास्ट करने के बाद मतदान कर्मी पीपीई कीट पहनकर कोरोना लक्षण वाले मतदाताओं को पूरी सुरक्षा के साथ वोट दिलवा सकेंगे. बूथ पर अधिकतम 25 लोग एक कतार में शामिल होंगे. महिला पुरुष और बुजुर्गों का अलग-अलग लाइन निर्धारित किया जाएगा. बूथ में प्रवेश करने के पहले सभी को ग्लब्स उपलब्ध कराया जाएगा

स्वास्थ विभाग कोरोना गाइडलाइन का पालन की मॉनिटरिंग करेगा

जिला पंचायत पदाधिकारियों को यह जिम्मेवारी दी गई है कि वह ऐसे स्थलों का चयन करेंगे जहां बैठक और सभा की अनुमति उम्मीदवारों को दी जाएगी. सभा स्थल पर 6 फीट की दूरी पर सफेद वृत्त का निर्माण जरूरी होगा, जिसमें लोग बैठकर सभा में शिरकत करेंगे. स्वास्थ विभाग कोरोना गाइडलाइन का पालन की मॉनिटरिंग करेगा और पुलिस पदाधिकारी शामिल होने वाले लोगों की संख्या तय करेंगे. यदि इसकी अवहेलना की जाती है तो आपदा प्रबंधन और महामारी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई तय होगी.

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के दौरान 16 जगहों पर कोरोना से बचाव के इंतजाम किए जाएंगे. इन जगहों में नामांकन स्थल, नामांकन पत्रों की जांच ,चुनाव चिन्ह का आवंटन, प्रशिक्षण स्थल, बज्रगृह, परिवहन स्ट्रांग रूम, सभा स्थल, मतदान केंद्र, मतदान सामग्री का वितरण, मतदान के लिए ईवीएम की तैयारी, ईवीएम जमा करना, वाहनों का सैनिटाइजेशन और पोलिंग एजेंट के बैठने की जगह सहित इन सभी जगहों पर कोरोना गाइडलाइन पालन करने पर जोर दिया गया है.

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