देवघर: चुनाव आयोग के द्वारा आचार संहिता की घोषणा के पश्चात जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विशाल सागर के निर्देशानुसार सरकारी कार्यालय, बाजारों के साथ-साथ चौक-चौराहों व सार्वजनिक स्थलों पर लगाये गए राजनीतिक दलों के होर्डिंग बैनर-पोस्टर को हटवाने का काम शुरू कर दिया गया है. आचार संहिता के घोषणा के बाद हीं जिले में आचार संंहिता सख्ती से पालन कराया जा रहा है. इसके अलावा अधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों की टीम द्वारा जिले में राजनीतिक दलों के बैनर-पोस्टर, झंडे और होर्डिंग को हटावाया जा रहा है. ज्ञात हो कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा के तत्काल पश्चात आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है. माॅडल कोड ऑफ कन्डक्ट के तहत ये कार्रवाई की जा रही है. इस कड़ी में सबसे पहले सभी सरकारी भवनों और खंभो पर लगे बैनर-पोस्टर और होर्डिंग हटवा दिये गये. साथ ही बिजली खंभो और टेलीफोन पोल पर लगाये गये प्रचार सामग्री, पार्टी की झंडिया आदि भी तत्काल हटाया गया. इसके अलावे कई और टीमों के द्वारा देवघर जिला अंतर्गत पोस्टर-बैनर, होर्डिंग, झंडे हटवाने का कार्य किया जा रहा हैं. साथ ही सरकारी सम्पति से 24 घंटे के अंदर एवं सार्वजनिक सम्पति से 48 घंटे के अंदर हटाने का निदेश दिया गया हैं.

 

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