रांची। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 30 (2) (ए) के तहत राज्य में पान मसालों के निर्माण, बिक्री और भंडारण पर एक वर्ष के लिए रोक लगाया गया है। इस संबंध में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अरुण सिंह ने आदेश जारी कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार 41 ब्रांड के पान मसालों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें पान पराग, शिखर, रजनीगंधा, दिलरुबा, राज निवास, मुसाफिर, मधु, बिमल, बुहार पान मसाला, श्रात,पान पराग प्रीमियम पान मसाला समेत 41 अन्य ब्रांड के नाम शामिल हैं।
झारखंड सरकार के इस आदेश का उल्लंघन करने पर उचित और सख्त कार्रवाई की जाएगी साथ ही खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और आईपीसी 1860 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी।