रांची : राजधनी में स्कूल-कॉलेजों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है. इसे लेकर एसडीओ ने निषेधाज्ञा जारी कर दिया है. यह आदेश 60 दिनों तक प्रभावी है. कोटपा एक्ट के तहत किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू पदार्थों की बिक्री पर रोक है, लेकिन रांची के कई स्कूल-कॉलेजों के 100 गज के दायरे के अंदर खुलेआम तंबाकू उत्पादों की बिक्री हो रही है. इसे देखते हुए रांची एसडीओ ने धारा-144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजधानी के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के 100 गज की परिधि में निषेधाज्ञा जारी किया है.
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