नई दिल्ली : दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल से जमानत पर रिहा हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. उत्तर प्रदेश की कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सांसद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.
यह पूरा मामला सुल्तानपुर जिले के बंधुआकला थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां जिला पंचायत चुनाव के दौरान उन्होंने प्रशासन की अनुमति के बिना प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया था. इसे लेकर उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था. इस मामले की सुनवाई करते हुए एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आप सांसद को कई बार पूछताछ के लिए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया. हालांकि, संजय सिंह ने कोर्ट के आदेश की अनदेखी की. इसके बाद कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए पुलिस को उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया. यह आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने दिया है.
कोर्ट में सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने बताया कि वर्ष 2021 में संजय सिंह सुल्तानपुर जिले के हसनपुर गांव में आम आदमी पार्टी की जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी सलमा बेगम के पक्ष में प्रचार कर रहे थे. उस समय संजय सिंह के साथ करीब 50-60 लोग और थे. खास बात यह है कि संजय सिंह ने इस प्रचार के लिए अनुमति नहीं ली थी. चूंकि उस समय महामारी का कहर था, इसलिए सभी जगह धारा 144 लागू थी. इसके बावजूद संजय सिंह ने कानून को धता बताकर प्रचार किया. इस मामले में 13 अप्रैल 2021 को थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.
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