रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने 18 वर्षीय रूपेश पांडे हत्याकांड के दो आरोपियों मोहम्मद इरफान और मोहम्मद असलम की जमानत याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने दोनो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज को कर दिया है। मालूम हो कि रूपेश की मां द्वारा झारखंड हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट दाखिल किए जाने पर झारखंड हाईकोर्ट द्वारा 2 सितंबर 2022 को मामला सीबीआई को सौंपने के बाद मामले की जांच सीबीआई कर रही है।
बता दें कि हजारीबाग पुलिस के एक बयान में कहा है कि वीडियो का बरही की घटना से कोई संबंध नहीं है क्योंकि यह शाम को हुआ था, जबकि वायरल क्लिप में दिन के दौरान होने वाली घटनाओं को दिखाया गया है. बयान में कहा गया, “सभी से अपील की जाती है कि इस तरह के फर्जी वीडियो को वायरल करने से बचें, ताकि लोगों में कोई भ्रम न हो और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे.”
6 फरवरी (रविवार) को सरस्वती प्रतिमा के विसर्जन जुलूस दौरान हजारीबाग जिले के बरही लखना दुलमहा में दो समुदाय से जुड़े युवकों के बीच झड़प हुईं थी, जिसमें युवक रूपेश पांडेय (17) की पिटाई से मौत हो गई थी. जिसके बाद से क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव है. प्रशासन का दावा है कि निजी रंजिश के चलते लड़के की हत्या की गई है.