Joharlive Team
धनबाद। विधायक ढुल्लू महतो को बड़ी राहत मिली है। कोयला कारोबारी किरण महतो का हाई वाटी पर लूट मामले में आज विधायक ढुल्लू महतो को राहत मिली है।धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी की अदालत ने वरीय अधिवक्ता एसएन मुखर्जी ,राधेश्याम गोस्वामी ,एनके सविता की दलील सुनने के बाद ढूल्लू महतो को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि ढूल्लू महतों को 35 हजार रुपए नजारत में जमा करना होगा। बताते हैं कि 16 मई को निचली अदालत ने ढूल्लू को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
हालांकि इसके पूर्व ढुल्लू महतो को अग्रिम जमानत मिल चुकी थी परंतु उन्होंने अदालत में सरेंडर नहीं किया था।
क्या है मामला
किरण महतो के शिकायत पर 15 फरवरी 2020 को केदार यादव, रियाज अंसारी, सोनू शर्मा, राजू शर्मा ,बॉबी खान एवंअमजद खान के विरुद्ध लूट मारपीट व आर्म्स एक्ट के धाराओं में केस दर्ज की गई थी प्राथमिकी के मुताबिक 15 फरवरी 20 को उसका 4 हाईवा व टीपर केशरगढ साइडिंग में चल रहा था इसी बीच किरण को सूचना मिली कि ढुल्लू समर्थक उपरोक्त सभी लोग उनके हाईवा मशीन लूट कर ले जा रहे हैं किरण ने आरोप लगाया है कि सुभाष महतो के साथ मारपीट कर उसे उसके पॉकेट से 2500 ले लिया सोनू शर्मा व बॉबी ने धमकी दी कि तुम्हारे मालिक किरण को घुसकर घर में मारे हैं नेतागिरी करेगा तो गाड़ी में आग लगा देंगे। किरण के शिकायत पर कतरास थाने में 15 फरवरी को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।