Joharlive Team
रांची। यौनशोषण का आरोप झेल रहे धनबाद के बाघमारा से भाजपा विधायक ढुल्लू महतो को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। हाई कोर्ट के जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत ने उन्हें जमानत प्रदान की है। इस मामले में सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। उम्मीद जताई जा रही है कि विधायक ढुल्लू महतो जेल से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि इन्हें सभी मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है। इस मामले में निचली अदालत ने उन्हें जमानत नहीं दी थी। इसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट की शरण ली। विधायक ढुल्लू महतो मार्च 2020 से ही जेल में थे।
पिछली सुनवाई के दौरान विधायक ढुल्लू महतो की ओर से अदालत को बताया गया कि यौनशोषण के मामले में उन्हें फंसाया गया है। यह मामला वर्ष 2015 का है और प्राथमिकी 2019 में दर्ज कराई गई है। राजनीतिक प्रतिद्वंदता के कारण उनके खिलाफ मामले दर्ज किया गया है। इस पर सरकार ने कहा था कि 1997 से इनके खिलाफ लगभग हर साल मामला दर्ज हुआ है। इन पर 35 मामले दर्ज हैं। इनका उस इलाके में वर्चस्व है और इनका आपराधिक इतिहास भी है।
गौरतलब है कि एक महिला नेत्री ने विधायक ढुल्लू महतो पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। बाद में उनकी ओर से कहा गया कि इस मामले में गवाहों को धमकाया भी जा रहा है।