रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने गुरुवार को विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के सहयोगी बच्चू यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पूर्व बीते मंगलवार को याचिकाकर्ता और ईडी का पक्ष सुनने के बाद मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
जमानत याचिका में बच्चू यादव की ओर से कहा गया था कि उन्हें जिस मामले में ईडी ने आरोपी बनाया गया है, उसमें वह शामिल नहीं है। बरहरवा थाने में दर्ज कांड संख्या 85/ 2020 में उनका नाम नहीं है। उनके खिलाफ दर्ज सभी केसों में उन्हें जमानत मिल गई है।
इससे पूर्व मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बच्चू यादव की जमानत अर्जी ईडी कोर्ट में भी खारिज हो चुकी है। इसके बाद बच्चू यादव की ओर से हाई कोर्ट के अधिवक्ता अनिल कुमार ने जमानत याचिका दायर की थी।