रांची : परिवहन सेवाओं को उत्कृष्ट बनाने के उद्देश्य से राज्य में संचालित हो रहे ऑटो रिक्शा व ई रिक्शा के चालकों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित कर दिया गया है. जिसके तहत केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988) का 59) की धारा 28 (2) (d) द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर राज्य में परिचालित ऑटो रिक्शा चालकों के लिए खाकी रंग और ई रिक्शा चालकों के लिए नीला रंग के ड्रेस कोड निर्धारित किया जाता है. इसकी अधिसूचना सरकार की ओर से जारी कर दी गई है. बता दें कि इस सम्बन्ध में अनुशंसा हेतु उप परिवहन आयुक्त-सह-सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार रांची की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी. जिसमें उप नगर आयुक्त रांची नगर निगम, जिला परिवहन पदाधिकारी रांची एवं पुलिस उपाधीक्षक यातायात रांची सदस्य थे. उक्त समिति की ओर से ऑटो रिक्शा (डीजल/सीएनजी/पेट्रोल) चालकों के लिए खाकी रंग एवं ई रिक्शा के चालकों के लिए नीला रंग के ड्रेस कोड निर्धारित करने की अनुशंसा की गई है.