देवघर : नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के प्रयास मामले में देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय -सह- पोक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार सिन्हा ने एक अभियुक्त को दोषी पाया है और उसे छह वर्षों की सश्रम कैद की सजा सुनाई है. मामला पॉक्सो कांड संख्या 15/2022 से संबंधित है. मोहनपुर थाना क्षेत्र निवासी राबड़ी राय पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत दोषी पाया गया एवं 6 वर्षों की सश्रम कैद सहित 25,000 रुपए जुर्माने की सजा कोर्ट ने सुनाई है. जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करने पर अभियुक्त को एक साल अतिरिक्त कारावास का दंड भोगना होगा. फैसले के अनुसार, जुर्माना राशि पीड़िता को दी जाएगी.

क्या था मामला

दुष्कर्म के प्रयास की यह घटना उस वक्त घटी थी, जब पीड़िता शौच को गई थी. तभी अभियुक्त ने अचानक उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया. यह मामला मोहनपुर थाना कांड संख्या-75/2023 के रूप में दर्ज किया गया था. मामले में आठ गवाह भी प्रस्तुत किए गए, जिसमें अभियोजन द्वारा तीन गवाहों की प्रस्तुति की गई. गवाहों के परीक्षण, प्रतिपरीक्षण एवं उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा सुनाई.

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