रांची। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में बुधवार को असिस्टेंट इंजीनियर इंटरव्यू मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया है। अब वो अभ्यर्थी जिनकी ओर से याचिका दायर की गई थी, वैसे अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल नहीं हो पाएंगे।
अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन ने जानकारी देते हुए बताया कि अब 299 अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल नहीं हो पाएंगे। हालांकि, उनकी ओर से डबल बेंच में इस निर्णय को चुनौती दी जा सकती है। इससे पहले हाई कोर्ट के आदेश पर जेपीएससी ने इंटरव्यू स्थगित कर दिया था। अब इंटरव्यू शुरू होने का रास्ता भी साफ हो गया है।
इसके पहले सुनवाई करते हुए छह जून को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले के प्रार्थी रवि शंकर सिंह हैं। याचिका में कहा गया है कि 38 ऐसे अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने लिखित परीक्षा पास की है लेकिन उन्हें इंटरव्यू में नहीं बुलाया गया है। अधिवक्ता सुभाशिष रसिक सोरेन प्रार्थी पक्ष से है। याचिका में बताया गया है कि इंटरव्यू से लगभग 299 अभ्यर्थी और शामिल होंगे, जिन्हें इंटरव्यू में नहीं बुलाया गया। इसके पहले की सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि 1355 की जगह मात्र 1056 अभ्यर्थियों को ही इंटरव्यू में बुलाया गया।