साहिबगंज : झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर साहिबगंज मंडल कारा में बंद अशोक यादव को शुक्रवार की शाम रिहा कर दिया गया। अशोक यादव जेल से जैसे ही बाहर निकले वहां मौजूद उनके समर्थकों की भीड़ देखी गई। समर्थकों ने उन्हें बुके और माला पहनाकर स्वागत किया।

सीसीए पर बोले अशोक यादव- कानून और सत्ता का किया दुरुपयोग

जेल से निकलने के बाद अशोक यादव ने कहा कि मेरे ऊपर सीसीए लगा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कानून नहीं है। इसके ऊपर भी काूनन है। मेरे पर छह केस दर्ज किया गया। हमने कोर्ट में चुनौती दिया और अदालत ने हमें रिहा करने का आदेश दिया, जिसका हम स्वागत करते हैं और हाईकोर्ट के अभारी हैं। हमें भावनाओं के आधार पर फंसाया गया। इनलोगों ने कानून और सत्ता का दुरुपयोग किया। हम व्यापार कर रहे हैं। काफी संघर्ष से हमने अपने व्यापार को आगे बढ़ाया है। हम शुरू से संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे।

झारखंड हाई कोर्ट ने ईडी के दूसरे गवाह पर लगे सीसीए (एक प्रकार का निवारक निरोध) को शुक्रवार को ख़ारिज कर दिया था। इतना ही नहीं हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को अशोक यादव को तत्काल रिहा करने का आदेश भी दिया था।

अशोक यादव पर आधा दर्जन से अधिक केस दर्ज

बता दें कि पत्थर कारोबारी अशोक यादव, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधायक प्रतिनिधि सह अवैध खनन के मुख्य आरोपी पंकज मिश्रा के सहयोगी छोटू यादव के क्रशर जब्ती में ईडी का गवाह है। 30 जुलाई को साहिबगंज पुलिस ने अशोक यादव को गिरफ्तार किया था। अशोक यादव को दाहू यादव के जहाज पर गोलीबारी मामले में साहिबगंज मुफ्फसिल थाने में दर्ज केस में गिरफ्तार किया गया था। अशोक यादव पर आधा दर्जन से अधिक केस भी दर्ज है, जो बिजली चोरी, अवैध खनन व आर्म्स एक्ट से संबंधित हैं।

ईडी ने 8 जुलाई 2022 को 20 ठिकानों पर एक साथ की थी छापेमारी

अवैध खनन मामले में मनी लांड्रिंग के तहत अनुसंधान के तहत ईडी ने 8 जुलाई 2022 को साहिबगंज में सीएम के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा व अन्य सहयोगियों से जुड़े 20 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। इस छापेमारी में ईडी ने करीब 5.32 करोड़ रुपये नकदी बरामद की थी। करोड़ों के बैंकिंग लेन-देन व निवेश से संबंधित दस्तावेज भी मिले थे। इसके लिए ईडी ने विधिवत जब्ती सूची तैयार की थी। जिस पर अशोक यादव ने गवाह के रूप में हस्ताक्षर किये थे।

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