मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्रूज पोत मादक पदार्थ मामले में आर्यन खान को जमानत दे दी. मुंबई के तट से एक क्रूज़ जहाज पर दो अक्टूबर को छापेमारी के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने अभिनेता शाहरुख खान के पुत्र आर्यन को गिरफ्तार किया था. इस मामले ने कई विवादों को जन्म दिया. इस मामले में केंद्रीय एजेंसी और उसके अधिकारी भी घिर गए हैं. हालांकि जमानत के बावजूद आर्यन के तत्काल आर्थर रोड जेल से बाहर आने की संभावना नहीं है, क्योंकि अदालत ने जमानत देते हुए जो शर्तें लगायी हैं, उससे संबंधित प्रभावी आदेश अदालत ने अब तक नहीं दिया है.
जज जस्टिस एन डब्ल्यू साम्बरे की एकल पीठ ने मामले में सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी. जज जस्टिस साम्बरे ने कहा, ‘सभी तीनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं. मैं कल शाम तक विस्तृत आदेश दूंगा.’ आर्यन के वकीलों की टीम अब शुक्रवार या शनिवार तक उनकी रिहाई के लिए औपचारिकताएं पूरी करने का प्रयास करेगी. वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में सेंट्रल मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है