नई दिल्ली : शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें काम होती नहीं दिख रही है. 24 घंटे के अंदर केजरीवाल को कोर्ट से दूसरा झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर चुका है और आज राउज एवेन्यू कोर्ट से उन्हें एक और बड़ा झटका लगा है. दरअसल, निरस्त आबकारी मामले में आरोपी अरविंद केजरीवाल ने अपने वकीलों से हफ्ते में पांच बार मिलने की इजाजत मांगी थी. ट्रायल कोर्ट ने उनके इस अनुरोध को खारिज कर दिया है. आदेश के अनुसार, फिलहाल अरविंद केजरीवाल सप्ताह में केवल दो बार ही अपने वकीलों से मिल सकते हैं.
दिल्ली की निरस्त आबकारी नीति मामले में ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद पिछले महीने सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. नियमों के मुताबिक केजरीवाल हफ्ते में सिर्फ दो दिन ही अपने वकील से मिल सकते हैं. केजरीवाल की ओर से कहा गया है कि उनके खिलाफ देश भर में 35-40 मामले लंबित हैं, इसलिए मामले को समझने और दिशा-निर्देश देने के लिए हफ्ते में सिर्फ दो बैठकें काफी नहीं हैं. ये सबसे बुनियादी कानूनी अधिकार है, जिसके तहत केजरीवाल अपने वकील से मिलने की मांग करते हैं. वकील विवेक जैन ने कहा था कि संजय सिंह को 3 बैठकों की अनुमति दी गई थी, जबकि उनके खिलाफ केवल 5-8 मामले दर्ज थे. ऐसे में अरविंद केजरीवाल को अपने वकीलों के जरिए सरकार चलाने के लिए विशेष सुविधा नहीं दी जा सकती. राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद केजरीवाल के याचिका को खारिज कर दिया.
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