रांची: भारत निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस के आदिवासी नेता बंधु तिर्की के अयोग्य ठहराए जाने से खाली हुई मांडर विधानसभा सीट पर उप चुनाव का ऐलान कर दिया है. झारखंड की मांडर विधानसभा सीट पर उपचुनाव 23 जून को होगा. इसके लिए 30 मई को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. नामांकन प्रक्रिया 6 जून तक और नामांकन वापसी 9 जून को होगी. जून के तीसरे सप्ताह के बाद इस सीट के लिए मतदान होगा. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के मुताबिक 30 मई को अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी. 7 जून को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी.
9 जून को नामांकन वापसी का समय तय किया गया है. बाद में 23 जून को मतदान होगा. 26 जून को मतगणना का काम होगा. गौरतलब है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में रांची की सीबीआई अदालत द्वारा विधायक बंधु तिर्की को 3 वर्ष की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी जिसके बाद मांडर विधानसभा सीट खाली हो गई.
इसी पर उपचुनाव कराया जा रहा है. आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 28 मार्च को दोषी मानते हुए बंधु तिर्की को तीन वर्ष की सजा सुनाई थी, जिसके बाद झारखंड विधानसभा ने 8 अप्रैल को अधिसूचना जारी करते हुए विधायक बंधु तिर्की की सदस्यता समाप्त कर दी थी. संवैधानिक प्रावधान के अनुसार दो वर्ष या उससे अधिक की सजा होने पर विधायक की सदस्यता समाप्त हो जाती है.