कोर्ट की खबरें

अमित कुमार अग्रवाल को HC से नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज

रांची : लैंड स्कैम मामले के आरोपी व कारोबारी अमित अग्रवाल को हाई कोर्ट से झटका लगा है. दरअसल, बरियातू स्थित सेना की भूमि की खरीद बिक्री घोटाले मामले में आरोपी अमित कुमार अग्रवाल की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अमित कुमार अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी. हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एसएन प्रसाद की कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील पूरी होने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था.

बता दें कि ED कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अमित अग्रवाल ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी. उन पर सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन के मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ कर फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन की खरीद बिक्री करने का आरोप है. इस मामले में निलंबित आईएएस छविरंजन, निलंबित उप राजस्व  भानु प्रताप प्रसाद समेत कई जमीन कारोबारी जेल में बंद है.

Recent Posts

  • झारखंड

निमियाघाट को मिला देश के सर्वश्रेष्ठ थाना का अवार्ड, 29 नवंबर को अमित शाह करेंगे सम्मानित

रांची: देश के तीन सर्वश्रेष्ठ थाना में से एक अवार्ड झारखंड के गिरिडीह जिला अंतर्गत…

8 hours ago
  • Uncategorized

संविधान दिवस पर पुलिस कर्मियों को दिलाई गई शपथ

जामताड़ा: संविधान दिवस के अवसर पर जामताड़ा पुलिस द्वारा संविधान की उद्देशिका का पाठ कर…

9 hours ago
  • झारखंड

हेमंत-कल्पना सोरेन ने पीएम मोदी से की मुलाकात, कहा- हम यहां आशीर्वाद लेने आए हैं

रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की चुनावी जीत के बाद, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी…

11 hours ago
  • झारखंड

अदाणी फाउंडेशन द्वारा वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन और जैविक खेती पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

गोड्डा: अदाणी अन्नपूर्णा कार्यक्रम के अंतर्गत 26 नवंबर को डुमरिया पंचायत भवन में वर्मी कम्पोस्ट…

11 hours ago
  • देश

रैपर बादशाह के क्लब के बाहर दो बम धमाके, CCTV में बाइक सवार आरोपी फरार होते दिखे

चंडीगढ़: 26 नवंबर को चंडीगढ़ से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां फेमस रैपर…

11 hours ago
  • झारखंड

बाबूलाल मरांडी का दो दिवसीय संथाल दौरा, चुनाव में घायल हुए लोगों से की मुलाकात

रांची: झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी दो दिवसीय संथाल दौरे पर पहुंचे. उन्होंने सबसे…

12 hours ago

This website uses cookies.