Ranchi : झारखंड राज्य पुलिस सेवा नियमावली 2012 में हाल ही में संशोधन किया गया है। इसके तहत पुरानी नियमावली में कुछ बदलाव करते हुए नई नियमावली लागू की गई है। अब पुलिस उपाधीक्षक की मूल कोटि में प्रोन्नति आधारित नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें पुलिस निरीक्षक, प्रारक्ष पुलिस निरीक्षक, निरीक्षक सशस्त्र और परिवारी प्रवर के पदाधिकारी शामिल होंगे। इन पदाधिकारियों की नियुक्तियां उनकी मूल कोटि तथा पुलिस अवर निरीक्षक, प्रारक्ष पुलिस अवर निरीक्षक, अवर निरीक्षक, अवर निरीक्षक सशस्त्र और परिवारी की संयुक्त वरीयता सूची से वरीयता और योग्यता के आधार पर की जाएंगी। इसके साथ ही अभ्युक्तियों और आरोपों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन नियुक्तियों का फैसला झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर किया जाएगा।
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