दुमका : चर्चित भागवत राउत हत्याकांड में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय लक्ष्मण प्रसाद की अदालत ने सभी 7 आरोपियों को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर अब 22 नवंबर को सुनवाई होगी. भाजपा नेता और पूर्व जिला परिषद सदस्य भागवत राउत पर उन्हीं के घर के सामने वर्ष 2016 की रात में हमला हुआ था. अस्पताल में एडमिट करने के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर करने के दौरान रास्ते में ही उनकी मौत हो गयी थी. अदालत द्वारा आज गुरुवार को आरोपियों को धारा 302, 120 बी, 34 तथा 27 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया है.

2016 में बीजेपी नेता को मारी गयी थी गोली

भाजपा नेता और पूर्व जिला परिषद सदस्य भागवत राउत पर उन्हीं के घर के सामने 3 मई 2016 की रात में हमला हुआ था. उनके सीने में 2 गोली मारी गयी थी. उसी समय उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया था, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया था, पर रास्ते में ही उनकी मौत हो गयी थी. इस मामले में पप्पू राउत, नारायण हरि, किशोर यादव, शिशुपाल राउत, शम्भु राउत, विप्लव शर्मा और मुन्ना दुबे को आरोपी बनाया गया था.

22 नवंबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई

भाजपा नेता और पूर्व जिला परिषद सदस्य भागवत राउत हत्या मामले में दोषी करार दिया जा चुका पप्पू राउत हत्याकांड के बाद से ही जेल में है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी तो हुई थी, पर जमानत मिल गयी थी और वे जेल से बाहर ही थे. इन्हें अदालत द्वारा आज दोषी करार दिया गया. इसके साथ ही इन्हें जेल भेज दिया गया. अदालत अब 22 नवंबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी.

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