Joharlive Desk
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एयर इंडिया को फौरी राहत देते हुए गैर-अधिसूचित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में अगले 10 दिनों तक बीच की सीटों पर भी यात्रियों को बिठाकर लाने की मंजूरी प्रदान कर दी।
मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने ईद-उल-फितर की छुट्टी के दिन अर्जेंट सुनवाई करते हुए एयर इंडिया को यह राहत दी। हालांकि न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि 10 दिनों के बाद एयर इंडिया को बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस आदेश का पालन करना होगा जिसमें कहा गगया है कि यात्रा के दौरान बीच की एक सीट खाली छोड़नी होगी।