रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने अग्रवाल बंधुओं के हत्यारे लोकेश चौधरी के बॉडीगार्ड धर्मेंद्र तिवारी को जमानत देने से मना कर दिया है. लोकेश और धर्मेंद्र को रांची सिविल कोर्ट ने पिछले वर्ष 30 जून को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इसके खिलाफ धर्मेंद्र ने हाईकोर्ट में अपील की थी.
राहत की अपील खारिज
कोर्ट ने सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद उसे राहत देने से इनकार करते हुए अपील खारिज कर दी. जानकारी के अनुसार, हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल की हत्या पैसे के लेनदेन के विवाद में गोली मारकर की गई थी. इस मामले में न्यायालय ने गंभीरता से विचार करते हुए धर्मेंद्र की जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया है.