रांची: वैसे तो रेरा के आने के बाद प्रोजेक्ट डेवलपर्स और बिल्डरों पर सख्ती की गई है. लेकिन अब भी कुछ ऐसे बिल्डर है जिन्हें रेरा का कार्रवाई का कोई डर नहीं है. अब रेरा के पास ऐसा ही एक मामला सामने आया है. जिसमें बिल्डर ने प्रोजेक्ट का नाम ही बदल दिया और रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया है. इस प्रोजेक्ट में रेरा ने ग्राहकों से फ्लैट की खरीद-बिक्री नहीं करने को कहा है. बता दें कि रेरा कोर्ट में आए मामले में बताया गया है कि एमएस श्रीजन बिल्डकॉन के द्वारा खाता नंबर 01, प्लाट 1787, खाता 231, प्लाट 1786 तथा खाता 34, प्लाट 1788, थाना नंबर 207 अरगोड़ा, रांची में 2011 में ही जमीन मालिकों के साथ डेवलोपमेन्ट एग्रीमेन्ट हुआ है. जिसके बाद रांची नगर निगम से 2012 में नक्शा पास कराकर अपार्टमेन्ट का नाम यशोदा गार्डेन रखकर अनेकों फ्लैट खरीददार के साथ एग्रीमेन्ट किया गया. अब फ्लैट खरीदारों ने रेरा कोर्ट में केस दायर किया है.
वर्तमान में रेरा कोर्ट के समक्ष यह बात प्रकाश में आई है कि बिल्डर के द्वारा अपार्टमेन्ट यशोदा गार्डेन का नाम बदल कर श्रीजन हार्मोनी रख दिया गया है और कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है. बिल्डर के द्वारा अपने प्रोजेक्ट को रेरा में रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया गया है. ऐसे में रेरा ने आम जनता के लिए नोटिस जारी किया है कि यदि कोई भी एमएस श्रीजन बिल्डकॉन के द्वारा अरगोड़ा में निर्मित भवन यशोदा गार्डेन/श्रीजन हार्मोनी में कोई फ्लैट एग्रीमेन्टया खरीदारी करते हैं तो वे भविष्य में होने वाली समस्या के लिए वे स्वयं इसके जिम्मेवार होंगे. बिल्डर राकेश रंजन के साथ-साथ भू-स्वामी पार्वती देवी, चक्रधारी साहू, शिवशंकर साहू, चन्द्रभूषण साहू, मनोरमा जायसवाल के अलावा युधिष्ठिर प्रसाद साहू कोर्ट के समक्ष एक बार भी उपस्थित नहीं हुए और न ही अपना पक्ष रखा. बार-बार नोटिस और पेपर में सूचना देने के बाद भी वे लोग उपस्थित नहीं हुए. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित प्रोजेक्ट संदेहास्पद तथा विवादित है.