झारखंड: झारखंड हाईकोर्ट ने सरायकेला-खरसावां जिले में हुए मॉब लिंचिंग के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में जिला कोर्ट द्वारा सजा पाए प्रकाश मंडल को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। प्रकाश मंडल पांच साल से अधिक समय से जेल में बंद थे।
क्या था मामला?
19 जून 2019 को सरायकेला के धतकीडीह गांव में तबरेज अंसारी के साथ मारपीट की गई थी। तबरेज पर चोरी का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जहां दो दिन बाद उसकी मौत हो गई थी।
इस मामले में जिला कोर्ट ने 10 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की सजा और 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। हालांकि, दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने अब प्रकाश मंडल को जमानत दे दी है, जिन्होंने पांच साल से अधिक समय जेल में बिताया है।
हाईकोर्ट में प्रकाश मंडल की ओर से अधिवक्ता प्राण प्रणय ने पैरवी की। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है।
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