रांची: भारत के हर राज्य में कानून सब के लिए एक बराबर है. लेकिन झारखंड का रांची एक ऐसा अजीबोगजब जिला है, जहां अलग-अलग इंसान के लिए अलग-अलग कानून बनता है. पूरा मामला रांची जिला के गोंदा थाना से जुड़ा है. एक तरफ आम जनता को पुलिस जुआ खेलते पकड़ती है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 34 और 11 बंगाल गैंबलिंग एक्ट के तहत दर्ज कर जुआरियों को जेल भेज दिया जाता हैं. वहीं, दूसरी ओर जब मामला पुलिस का हो तो पूरा कानून ही बदल जाता है और सिर्फ 11 बंगाल गैंबलिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर सभी जुआरियों को थाने से बेल देकर छोड़ दिया जाता है. इस पूरे प्रकरण का खुलासा उस वक्त हुआ जब गोंदा थाना में 25 नवंबर 2023 को दर्ज एफआईआर की कॉपी जोहार लाइव के हाथ लगी. वहीं, दूसरी ओर जब चुटिया थाना में 2 नवंबर 2023 को दर्ज एफआईआर का पड़ताल करने पर पता चला कि मामला पूरा का पूरा उल्टा है.

पूरे मामले में जोहार लाइव के संवाददाता ने रांची जिला के अधिकारी से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन संभव न हुआ. कई बार कॉल करने पर कोई जवाब नहीं दिया गया.

इन-इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ दर्ज हुआ है प्राथमिकी

न्यू पुलिस केंद्र, रांची निवासी रंजन कुमार, सुजीत कुमार शर्मा, अरुण महतो, मनोज कुमार सिंह, राजेंद्र प्रसाद सिंह, दिनेश कुमार यादव, अरुण राय, राजेश कुमार शामिल है. इसके अलावा डैम साइड, कांके रोड निवासी राजन कुमार, पुराना लाइन, डोरंडा निवासी राज बहादुर थापा, ओरमांझी निवासी सिलन मुंडा, डोरंडा धोबी लाइन निवासी राज कुमार सोनार, डोरंडा मंदिर लेन निवासी रवि थापा, ओरमांझी के मायापुर निवासी राम सागर सिंह, कांके के होचर निवासी अर्जुन कुमार साहु, डोरंडा के मंदिर लेन निवासी सोम खड़का, जगन्नाथपुर के सेक्टर टू निवासी अवधेश पांडेय, पलामू के छतरपुर निवासी रितेश कुमार यादव, पाकुड़ के राजदा निवासी अभिषेक कुमार चौबे, कांके के सर्वोदय नगर स्थित रोड- 6 निवासी सोनू कुमार शामिल है.

गोंदा पुलिस ने इन-इन चीजों को किया था जप्त

ताश – 6 पैकेट
पैसा – 3,61,460

कुल कितना नोट 
500* 719 = 3,59,500
200* 2 = 400
100* 13 = 1300
50* 1 = 50
20* 7 = 140
10* 7 = 70

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