Ranchi : खनन पट्टा निबंधन में गड़बड़ी किए जाने का अब खुलासा होने लगा है. मिली जानकारी के अनुसार पाकुड़ के दो कंपनियों WBPDC और PSPCL के पक्ष में 7 अगस्त 2019 को निबंधित एक विलेख से ₹92,23,20,000/- की वसूली की कार्रवाई शुरू की गयी है. वहीं, अब गलत तरीके से खनन पट्टा देने के मामले पर अधिकारियों पर भी कार्रवाई शुरू की गयी है.
राज्य सरकार ने पलामू जिला में M/s Aranya Mines के पक्ष में बिना प्रीमियम की राशि पर मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क प्राप्त किए ही खनन पट्टा के निबंधित करने के आरोप में तत्कालीन जिला अवर निबंधक पलामू अशोक कुमार सिन्हा पर कार्रवाई करने का फैसला लिया है. अशोक कुमार सिन्हा वर्तमान में जिला अवर निबंधक परिश्चमी सिंहभूम के पद पर कार्यरत है. उनके विरुद्ध पलामू डीसी ने चार जनवरी 2025 को ही आरोप पत्र गठित कर कार्रवाई की अनुशंसा की है. इसी आलोक में विभाग ने प्रारंभिक जांच करायी है.
डीसी के आरोप पत्र में अशोक सिन्हा के द्वारा घोर वित्तीय अनियमितता करने का स्पष्ट उल्लेख है, जिससे भारी राजस्व की क्षति भी हुई है. पूरे मामले की जांच पर अशोक कुमार सिन्हा पर विभागीय कार्यवाही चलाने का फैसला लिया है. विभागीय कार्यवाही संचालन के लिए सेवानिवृत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी इकबाल आलम अंसारी को नामित किया गया है, वहीं अपर समाहर्ता पलामू को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी बनाया गया है. इस संबंध में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने आदेश जारी कर दिया है.
बता दें कि, वर्तमान जिला अवर निबंधक, पलामू द्वारा भी सरकार को बताया गया कि M/s Aranya Mines एवं Hindalco Limited से संबंधित वसूली हेतु उपसमाहर्ता, पलामू के माध्यम से सूचित करते हुए कार्रवाई तेज की गयी है. और भी कई कंपनियों से वसूली करने की प्रक्रिया तेज की गयी है.
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