बोकारो: संयुक्त परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा) सड़क सुरक्षा परिवहन विभाग झारखण्ड ने एक पत्र सभी जिलों को भेजा है. जिसके तहत बाइक चलाने वाले चालक के साथ पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. साथ ही लिखा है कि बाइक पर पीछे बैठने वाले 90 फीसदी हेलमेट नहीं पहनते है. यातायात व्यवस्था को सुदृढ करने हेतु ड्राइवर तथा पिलन राइडर को हेलमेट का उपयोग करना अनिवार्य है. हेलमेट के उपयोग से सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत के आंकड़ों में कमी लायी जा सकती है. इसके अलावा सभी आम नागरिकों से अपील की गई है कि दो पहिया मोटरवाहन परिचालन के दौरान ड्राइविंग तथा पिलन राइडर हेलमेट का उपयोग निश्चित रूप से करें. जांच में यदि बिना हेलमेट का दो पहिया मोटरवाहन परिचालन करते पकड़े जाते है, तो मोटरवाहन अधिनियम 1988 की संसुगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी. डीटीओ वंदना शेजवलकर ने यह जानकारी दी. साथ ही इसे अपने दैनिक जीवन में लागू करने की अपील की है.