कोडरमा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय तरुण कुमार की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रयास के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी खेसमी निवासी बैकुंठ साव को धारा 307 एवं पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत दोषी पाते हुए सात साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
साथ ही आरोपी पर 20 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि नहीं दिए जाने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. बता दें कि मरकच्चो थाना में कांड संख्या 228/13 पोक्सो एक्ट 24/19 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से एपीपी प्रदीप कुमार मंडल जबकि बचा व पक्ष सेअधिवक्ता मोहन प्रसाद ने दलील रखी. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने और अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों को देखतेहुए आरोपी बैकुंड साव को दोषी पातेहुए सजा सुनाई है.