रांची: डोरंडा कोषागार मामले में लालू प्रसाद दोषी क चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी मामले में ट्रायल का सामना कर रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं।
आरके राणा, जगदीश शर्मा, ध्रुव भागत को भी सीबीआइ कोर्ट ने दोषी पाया है। वहीं इस मामले में 24 अभियुक्त बरी कर दिए गए हैं। इनमें राजेन्द्र पांडे, साकेत, दिनांनाथ सहाय, रामसेवक साहू, अईनुल हक, सनाउल हक, मो एकराम, मो हुसैन, शैरो निशा, कलसमनी कश्यप, बलदेव साहू, रंजीत सिन्हा, अनिल कुमार सिन्हा (सप्लायर), निर्मला प्रसाद, कुमारी अनिता प्रसाद, रामावतार शर्मा, श्रीमती चंचला सिंह, रमाशंकर सिन्हा, बसन्त, सुलिन श्रीवास्तव, हरीश खन्ना, मधु, डॉ कामेस्वर प्रसाद शामिल हैं।
उधर, सीबीआइ कोर्ट परिसर से यह महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि चारा घोटाला मामले के कई अभियुक्त अभी तक अदालत नहीं पहुंच पाए हैं। अदालत ने इसे गंभीरता से लिया है और कहा है कि किसी भी सूरत में आरोपितों को शाम तक कोर्ट आना ही होगा। देखना यह होगा कि यह आरोपित किस तरीके से शाम तक कोर्ट में लाए जा रहे हैं या पहुंच पा रहे हैं।रांची के मोराबादी स्थित गेस्ट हाउस से मिली जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद यादव सीबीआइ कोर्ट में हाजिर होने पहुंच चुके हैं। उधर सीबीआई कोर्ट मैं आज की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। मालूम हो कि चारा घोटाला कि इस मामले में सीबीआई ने अभियुक्तों की जो सूची कोर्ट में सुपुर्द की है उसमें लालू प्रसाद यादव का नाम दूसरे नंबर पर दर्ज है।उधर, गेस्ट हाउस से मिली जानकारी के अनुसार, लालू यादव ने मोरहाबादी स्टेट गेस्ट हाउस में पहले पूजापाठ किया। पूजा के बाद दही खाकर जतरा बनाया। इसके बाद अदालत के लिए रवाना हुए। स्टेट गेस्ट हाउस से महज एक किलोमीटर की दूरी पर है सीबीआइ अदालत।