रांची : झारखंड रियल इस्टेट रेगुलेटरी आथोरिटी (रेरा) ने एक और कार्रवाई की है. रेरा के एक्ट के तहत प्रोजेक्ट की क्वार्टर रिपोर्ट नहीं देने पर कोर्ट ने 7 बिल्डरों पर फाइन लगाया है. इनमें रांची, बोकारो, धनबाद, चास और ईस्ट सिंहभूम के बिल्डर शामिल है. सात बिल्डरों पर 5 लाख 25 हजार फाइन ठोंका गया है. वहीं जल्द से जल्द फाइन जमा करने का आदेश दिया गया है.
बिंदा हाइट्स, मोरहाबादी, बरियातू थाना, मोरहाबादी
इनहांस इंक्लेव-2, रानी बगान, बरियातू
ब्लॉक-पी, मुरीटांड, नावाडीह, चास, बोकारो
पाम होम्स, नियर पुंदाग थाना, बिसाइड पुंदाग टीओपी, पुंदाग तहशील, पुंदाग रोड, रांची
एमएसपी टावर, किताडीह, जमशेदपुर, इस्ट सिंहभूम
न्यूटेक ग्रांड-4, बैंक मोड़, धनबाद
इक्ता एवालॉन, नियर टेंडर हार्ट सीनियर सेकेंड्री स्कूल, तुपुदाना, रांची
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